पूजा खेङकर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, कोर्ट का जमानत देने से इकार

पूर्व ट्रेनी कलेक्टर पूजा को दिल्ली की अदालत ने दोहरा झटका देते हुए, अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिये ये याचिका लगायी थी, 



गौरतलब है कि पूजा पर विकलांग कोटा और पिछल वर्ग कोटा का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगातार रहे है, जिस पर संज्ञान लेते हुए, जब upsc ने पूजा की उम्मीदवारी की जाच की तो पाया कि पूजा ने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके ये परीक्षा पास की है, अत उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है


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आत्मसम्मान के साथ।

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